पाकुड़ (Pakur): झारखण्ड के पाकुड़ जिले मे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले इन्यूमरेशन (गणना) चरण के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।
डीडीसी ने बताया कि इस अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। मतदाता आवश्यक जानकारी भरेंगे और बीएलओ मोबाइल के माध्यम से उनका नवीनतम फोटो लेकर प्रपत्र जमा करेंगे। मैप्ड और अनमैप्ड, दोनों श्रेणी के सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी एवं अन्य मतदाता भी ECINET के माध्यम से ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में गणना प्रपत्र प्राप्त कर हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को डिजिटल माध्यम से भेज सकेंगे, जिससे उन्हें अपने गृह जिले आने की आवश्यकता नहीं होगी।
डीडीसी ने बताया कि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली सत्यापन प्रक्रिया के दौरान केवल उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन्हें निर्वाचन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। सामान्य मतदाताओं को इस चरण में किसी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, जिनका अथवा उनके माता-पिता का नाम पूर्व SIR सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैध दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। केवल आधार कार्ड जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। आधार के साथ निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति देना भी अनिवार्य रहेगा।
यदि कोई पात्र भारतीय नागरिक वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे प्रपत्र-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर आवेदन करना होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जबकि उनके निपटारे के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाताओं को किसी भी प्रकार की जानकारी, पूर्व SIR सूची में नाम खोजने अथवा अन्य सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950, ECINET पोर्टल एवं ECINET ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई।
प्रेसवार्ता में पाकुड़ एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
Desk Report by in Tv








