साहिबगंज (SAHIBGANG): परिवर्तनीय लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत लंबित मामलों—विशेषकर चेक बाउंस—के समाधान के लिए 25 अप्रैल 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मासिक लोक अदालत के साथ संयुक्त रूप से होगा, जिससे अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
झालसा के निर्देश पर जिला स्तर पर तैयारी तेज
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज द्वारा यह पहल की जा रही है। इस संबंध में आयोजित बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष श्री अखिल कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पूरी प्रक्रिया तय, चरणबद्ध तरीके से होगा निपटारा
विशेष लोक अदालत के सफल संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है:
🔸 1 व 6 अप्रैल – न्यायिक पदाधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक
🔸 7 से 15 अप्रैल – मामलों की पहचान और नोटिस जारी
🔸 20 से 24 अप्रैल – प्री-लोक अदालत बैठकें, समझौते के प्रयास
🔸 25 अप्रैल – विशेष लोक अदालत में अंतिम निपटारा
👉 इस दौरान पारा विधिक स्वयंसेवक (PLV) द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
समझौते से समाधान, समय और धन की बचत
इस पहल का मुख्य उद्देश्य:
👉चेक बाउंस मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा
👉लंबित मामलों की संख्या में कमी
👉पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और विश्वास बढ़ाना
👉न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना
आम जनता से अपील
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अखिल कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने NI Act से जुड़े लंबित या प्री-लिटिगेशन मामलों को लोक अदालत में निपटाने के लिए आवेदन करें।
आवेदन स्थान:
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज
अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल
📞 मोबाइल: 9471521725
📧 ईमेल: dlsasahibgan
आगे की तैयारी: 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत
बैठक में 9 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर भी चर्चा की गई, जिससे अधिकाधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में काम तेज किया जा सके।
यह विशेष लोक अदालत न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेज करेगी, बल्कि आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की संस्कृति को भी मजबूत बनाएगी।
👉अगर आपका भी चेक बाउंस मामला लंबित है, तो 25 अप्रैल आपके लिए सुनहरा अवसर है।
Report by शमशेर अहमद








